मंगलवार, 20 जुलाई 2021

पकड़ाया रोहिंग्या , खोलेगा अहम राज



उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां नगर कोतवाली इलाके में कई सालों से बिना पासपोर्ट अवैध तरीके से रह रहे एक रोहिंग्या बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी युवक के खिलाफ धारा-14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह युवक ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र मंव पिछले कई सालों से बिना पासपोर्ट और अवैध तरीके से रह रहा था। वहीं, जिले के ही चमरोला गांव से एक रोहिंग्या महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है।

अलीगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत सोमवार को थाना कोतवाली नगर कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र मोहन शर्मा पुलिस टीम ने क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। चेकिंग के दौरान नुक्कड़ वाली गली मकदूम नगर ऊपरकोट कोतवाली नगर पुलिस के थानाध्यक्ष धीरेंद्र मोहन शर्मा ने बांग्लादेश के कोक्स बाजार के निवासी अभियुक्त लतिफुर्ररहमान को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया रोहिंग्या बांग्लादेशी आरोपी युवक ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र में पिछले कई सालों से बिना पासपोर्ट और अवैध तरीके से रह रहा था। इसको पुलिस ने बिना पासपोर्ट और अवैध रूप से निवास करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यहां चेकिंग के दौरान पकड़े गए बांग्लादेशी युवक से पुलिस ने ऊपरकोट कोतवाली में उससे पूछताछ की गई। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी बांग्लादेशी युवक लतीफुर्ररहमान पुत्र स्व मुखतार अहमद के खिलाफ कोतवाली नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 195/2021 सहित धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

इसके अलावा पुलिस टीम ने एक रोहिंग्या बांग्लादेशी महिला असरूलनिशा को चमरोला गांव से सोमवार को गिरफ्तार किया है, जो बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से रह रही थी। पकड़ी गई बंग्लादेशी महिला के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 21/2021 धारा 14 विदेशी अधिनियम के तहत थाना रोरावर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पूछताछ बाद गिरफ्तार महिला को 2 बच्चों समेत जेल में दाखिल कर दिया।

उक्त बांग्लादेशी महिला असरूलनिशा  बांग्लादेश की रहने वाली है और पिछले काफी समय से चमरोला गांव में बिना पासपोर्ट अवैध रूप से निवास कर रही थी। इसके  तीन बच्चे हैं। इनमें दो छोटे बच्चों को उनकी मां के साथ ही जेल में दाखिल किया है, जबकि तीसरे बच्चे को न्यायालय ने सीडब्ल्यूसी के जरिये बाल सुधार गृह में रखने को कहा है। इसके बाद इस बच्चे को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया जाएगा।


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